री-केवाईसी
री-केवाईसी पर आरबीआई के दिशानिर्देश
KYC मानदंडों के अनुसार, सभी नियमित संस्थाओं (RE) को अपने अकाउंट धारकों के रिकॉर्ड में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट को समय-समय पर अपडेट करना होगा. अकाउंट खोलते समय KYC के अलावा, अकाउंट होल्डर को री-केवाईसी करवाना होगा और आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे.
कृपया अपने लेटेस्ट KYC डॉक्यूमेंट, PAN कार्ड की कॉपी और अपने लेटेस्ट कॉन्टैक्ट विवरण के साथ अपना KYC विवरण अपडेट करें. डॉक्यूमेंट या तो हमारी किसी भी ब्रांच में सबमिट किए जा सकते हैं या इस वेबपेज पर अपलोड किए जा सकते हैं.
PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको आपके अकाउंट के लिए री-केवाईसी देय होने पर सूचना भेजेगा. हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में अपडेट करने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ताकि सेवाओं में व्यवधान से बच सकें.
री-केवाईसी का कारण
आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, खाते पर किसी भी तरह के प्रतिबंध से बचने के लिए समय-समय पर री-केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है.
री-केवाईसी अपडेशन के लिए चैनल :
ब्रांच - अपनी सर्विस ब्रांच में जाएं और नवीनतम KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करें
वेबपेज - हमारी वेबसाइट पर इस लिंक के माध्यम से डॉक्यूमेंट अपडेट करें
संपर्क केंद्र – हमें टोल फ्री नंबर 1800 120 8800 पर कॉल करें
री-केवाईसी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
री-केवाईसी अपडेशन प्रोसेस के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है:
- KYC डॉक्यूमेंट: सभी एप्लीकेंट के लिए, सेल्फ-अटेस्टेड. कृपया स्वीकार्य डॉक्यूमेंट की KYC लिस्ट के लिए हमारी वेबसाइट देखें
- PAN कार्ड: सभी एप्लीकेंट के लिए, सेल्फ-अटेस्टेड. अगर PAN अभी तक आवंटित नहीं है, तो फॉर्म 60 भरा जाना चाहिए
स्वीकार्य आधिकारिक रूप से मान्य डॉक्यूमेंट (OVD) की लिस्ट चेक करें
- दस्तावेज़ जांच सूची
- कृपया ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित स्वीकार्य डॉक्यूमेंट की लिस्ट RBI पॉलिसी के अनुसार है. कोई वैकल्पिक डॉक्यूमेंट स्वीकार्य नहीं हैं.
- अगर एक से अधिक को-एप्लीकेंट हैं, तो कृपया सहायक डॉक्यूमेंट के साथ आवश्यक विवरण अपडेट करें.
- कृपया सुनिश्चित करें कि सूचीबद्ध दस्तावेजों की अपनी स्व-प्रमाणित/प्रमाणित प्रतियां जोड़ें.